फरीदाबाद, दिसम्बर 23 -- फरीदाबाद। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किए गए आरोपी को दोषी करार देकर पांच वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सेक्टर-31 थाना पुलिस ने यह मामला 18 मई वर्ष 2018 को दर्ज किया था। यह मामला एएसआइ अनूप सिंह की शिकायत पर दर्ज किया गया था। पुलिस ने एत्मादपुर पुल के नजदीक नाकेबंदी कर पल्ला के छज्जन नगर निवासी अभिषेक को काबू कर उसके पास से 10 किलो से अधिक गांजा बरामद किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था।

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