देवरिया, जून 13 -- देवरिया, विधि संवाददाता। ट्रेनों में यात्रियों को जहरीला पदार्थ देकर बेहोश कर सामान लूटने वाले व मादक पदार्थ की तस्करी में संलिप्त आरोपी के मामले में गुरुवार को न्यायालय का फैसला आ गया। अपर सत्र न्यायाधीश शिखा रानी जायसवाल की अदालत ने दोषी पाए जाने पर सलेमपुर उपनगर के भठवा धर्मपुर निवासी सुल्तान अंसारी को 12 वर्ष की कैद व एक लाख रुपये के अर्थ दंड से भी दंडित किया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता सुजीत कुमार ने बताया कि 1 अक्टूबर 2017 को जीआरपी भटनी थानाध्यक्ष अरविंद कुमार मौर्य भटनी रेलवे प्लेटफार्म नंबर चार पर देखभाल में मौजूद थे, इस बीच सलेमपुर उपनगर के भठवा धर्मपुर निवासी सुल्तान अंसारी पुलिस को देख भागने लगा। पुलिस ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से अल्प्राजोलाम नशीला पदार्थ बरामद किया गया। पूछताछ में उसन...
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