गुमला, अप्रैल 4 -- गुमला प्रतिनिधि। गुमला सिविल कोर्ट के एडीजे -वन दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने माता पिता के हत्यारे विनोद बृजिया को गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की है। साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना राशि अदा नही करने पर दो साल का अतिरिक्त कारावास का सजा भुगतना पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक 10 अक्टूबर वर्ष 2021 को जिले के विशुनपुर थाना अंतर्गत होलंग बृजिया टोली में विनोद बृजिया ने अपने घर से करीब 25 मीटर की दूरी पर अपनी मां शनिवारी देवी की टांगी से मार हत्या कर दी और इसके बाद विनोद ने अपने पिता सुखराम बलिया को भी टांगी से काट डाला। गांव में हो हल्ला होने लगा और विनोद ग्रामीणों को देख भागने लगा था, पर ग्रामीणों ने उसे दौडा कर पकड़ लिया गया था उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया था। इस वारदात के प्रत्यक्षदर्शी विनो...