प्रतापगढ़ - कुंडा, जून 19 -- प्रतापगढ़। छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने के लिए छात्र-छात्राओं को अपने आवेदन पत्र में माता-पिता अथवा संरक्षक का आय प्रमाण ही मान्य होगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी नागेन्द्र कुमार मौर्य ने बताया कि यदि छात्रा विवाहित है तो आवेदन में उसके पति के नाम का आय प्रमाण पत्र मान्य होगा। आवेदन पत्र के साथ छात्र अथवा छात्रा के नाम का आय प्रमाण पत्र किसी भी दशा में मान्य नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आवेदक छात्रवृत्ति से वंचित कर दिया जाएगा।

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