रांची, जुलाई 11 -- रांची। चतरा के टंडवा स्थित मगध व आम्रपाली कोयला परियोजना की अवैध फंडिंग मामले में जेल में बंद सीपीआई (माओवादी) का कमांडर रवींद्र गंझू उर्फ आक्रमण जी उर्फ नेताजी को अदालत ने जमानत देने से इनकार किया है। एनआईए के विशेष न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका सुनवाई पश्चात खारिज कर दी है। इस मामले में 5 मई 2025 को एनआईए ने उसे रिमांड पर लिया था, तब से वह जेल में है। बता दें कि कारोबारियों से जुड़े अवैध फंडिंग मामले में जल्द ही फैसला आएगा। मामले में बहस चल रही है। बहस पूरी होते ही फैसले की तारीख निर्धारित की जाएगी। गिरफ्तारी के बाद एनआईए ने तीन मामलों में रिमांड पर लिया है। आरोपी ने बीते 9 जून को जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की थी।
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