अयोध्या, नवम्बर 27 -- अयोध्या। मां बेटी पर ज्वलनशील पदार्थ फेकने के आरोपी को न्यायालय ने दस साल की सजा सुनाई है। उसके उपर 25 हजार का अर्थदण्ड भी लगाया गया है। मामले में थाना तारुन में साल 2023 के दौरान रिपोर्ट दर्ज की गई थी। जिसमें वादी ने अपनी पत्नी व पुत्री पर ज्वलनशील पदार्थ फेंकने व उससे दोनो के गम्भीर रुप से घायल होने का आरोप एक व्यक्ति पर लगाया था। मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने धारा 326 ए में अभियुक्त दीपक पाण्डेय पुत्र वीरेन्द्र पाण्डेय निवासी वेदापुर थाना तारुन को दस वर्ष का कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। ---
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