प्रयागराज, फरवरी 24 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश/अपर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) की अदालत ने दोहरे हत्याकांड में दोषी गौरव कुमार द्विवेदी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश अनीता की अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) त्रियुगी नारायण दीक्षित को सुनकर एवं पत्रावली पर उपलब्ध सबूत का अवलोकन कर सुनाया। अभियोजन के अनुसार 16/17 अगस्त 2013 की रात कौंधियारा थानाक्षेत्र के बेनीपुर डीह गांव में गौरव कुमार द्विवेदी ने अपनी मां मधुबाला और बहन मीनाक्षी की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी थी। घटना के बाद उसने अज्ञात बदमाशों पर हत्या और लूट की कहानी गढ़ते ह...