नई दिल्ली, दिसम्बर 30 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 2012 में अपनी ही मां की गोली मारकर हत्या करने के मामले में दोषी करार दिए गए आरोपी को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बबरू भान की अदालत ने दोषी रमेश को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत में सजा पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपी के लिए किसी भी तरह की नरमी का विरोध किया। अतिरिक्त लोक अभियोजक घनश्याम ने दलील दी कि आरोपी ने मां-बेटे का घनिष्ठ रिश्ता होने के बावजूद जिस तरह का जघन्य अपराध किया है, उसे देखते हुए उसे अधिकतम सजा दी जानी चाहिए। अभियोजन पक्ष के अनुसार, रमेश ने 15 मई 2012 को उत्तरी दिल्ली के विजय कॉलोनी इलाके में संपत्ति विवाद के चलते अपन...
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