रांची, सितम्बर 12 -- रांची, विशेष संवाददाता। रांची में प्रतिबंधित मांस की बिक्री पर रोक लगाने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार और रांची नगर निगम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सरकार और निगम को यह बताने को कहा है कि इस मामले में पूर्व में एकलपीठ ने जो आदेश दिया था, उसके पालन के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई है। मामले की अगली सुनवाई 17 अक्तूबर को होगी। इस मामले में शुक्रवार को कुरैश पंचायत की हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई की गयी। याचिका में कहा गया है कि एकलपीठ ने 19 जुलाई 2023 को खुले में मांस की बिक्री और स्लॉटकर हाउस पर आदेश दिया था। यदि इस आदेश का पालन कर दिया जाए, तो समस्या स्वत: दूर हो जाएगी। एकलपीठ ने कांके वधशाला में ही मांस का...
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