रामगढ़, जुलाई 12 -- रामगढ़, एक प्रतिनिधि। मांडू थाना क्षेत्र में दर्ज कांड संख्या 89/2021 के मामले में शुक्रवार को आरोप का गठन किया गया है। रामगढ़ व्यवहार न्यायालय में एडीजे-1 की अदालत ने आरोपी अमानुल्लाह खान को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) के तहत दोषी करार दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता के बयान, चिकित्सीय रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध मजबूत पक्ष रखा। अदालत ने तथ्यों और गवाहों की गहन समीक्षा के बाद आरोपित अमानुल्लाह खान को दोषी पाते हुए दोषसिद्धि की घोषणा की। इस मामले में अब सजा की घोषणा अगली तारीख को की जाएगी।
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