रांची, फरवरी 20 -- रांची। देसी महुआ शराब बरामदगी मामले में अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने मुनाजिर हसन अंसारी और बुधु उरांव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि मामले की गंभीरता और बरामदगी की मात्रा को देखते हुए फिलहाल अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। आरोपियों को ट्रायल कोर्ट में समर्पण करने का निर्देश दिया। प्रकरण के अनुसार, बीते 12 जनवरी को बिरला मैदान स्थित सरना स्थल के पास पुलिस ने ऑटो की जांच की। तलाशी के दौरान ऑटो से नौ बैग में रखी करीब 145 लीटर देसी महुआ शराब बरामद की गई। पुलिस के अनुसार, ऑटो चालक और उसमें सवार व्यक्ति मौके से फरार हो गया था। मामले को लेकर सुखदेवनगर थाना कांड संख्या 17/2026 के तहत दर्ज की गई थी।
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