नई दिल्ली, दिसम्बर 18 -- दिल्ली हाईकोर्ट शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा। याचिका में मोइत्रा ने कथित नगदी के बदले सवाल मामले में अपने खिलाफ आरोपपत्र दायर करने के लिए सीबीआई को मंजूरी देने के लोकपाल के आदेश को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ याचिका पर फैसला सुनाएगी। इससे पहले पीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। मोइत्रा ने लोकपाल के 12 नवंबर के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें सीबीआई को उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मंजूरी दी गई है। सुनवाई खत्म होने पर मोइत्रा की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता निधेश गुप्ता ने सीबीआई की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी। हालांकि, पीठ ने उस स्तर पर कोई अंतरिम राहत देने से...