कानपुर, फरवरी 6 -- कानपुर। दूसरी अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने वाली महिला सॉल्वर की जमानत अर्जी अपर जिला जज सप्तम आजाद सिंह ने खारिज कर दी। उप्र लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी की प्राथमिक परीक्षा-2025 में फतेहपुर के खागा की रेनू यादव की जगह झारखंड के गिरिडीह निवासी शिखा कुमारी परीक्षा दे रही थी। केवाईसी सत्यापन के दौरान वह पकड़ी गई। छावनी थाने में 17 जनवरी 2026 को रिपोर्ट दर्ज कराकर उसे जेल भेजा गया। एडीजीसी भाष्कर मिश्रा ने बताया कि शिखा की जमानत अर्जी पर कोर्ट में सुनवाई हुई। अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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