लखीमपुरखीरी, जुलाई 26 -- महिला के साथ दुराचार करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है। एडीजे भूलेराम ने आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास समेत बाईस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। एडीजीसी सन्दीप कुमार मिश्र ने बताया कि पसगवां थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला 23 सितम्बर 2014 को खेत पर अपने पति को खाना देने गयी थी। जब वह वहां से लौट रही थी तो रास्ते में बाग के पास गांव के ही प्रेमदास ने उसे पकड़ कर झोपड़ी में खींच ले गया और दुराचार किया। महिला ने घटना की रिपोर्ट दर्ज करायी। इस मामले में आरोपपत्र दाखिल होने के बाद अभियोजन ने कोर्ट में मामले को साबित करने के लिए पीड़िता समेत छह गवाहों को पेश किया। एडीजे भूलेराम ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी प्रेमदास को दुराचार का दोषी करार दिया। क...