बुलंदशहर, जुलाई 14 -- अहमदगढ़ क्षेत्र में 18 फरवरी 2020 में महिला से गैंगरेप के मामले में दो अभियुक्तों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय न्याय कक्ष संख्या-8 शिवानंद ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। दोनों अभियुक्तों ने गैंगरेप के दौरान पीड़िता की वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी भी दी थी। न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों पर 12-12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ध्रुव कुमार वर्मा ने बताया कि पीड़िता ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें उसने बताया था कि 18 फरवरी 2020 को वह अपने ट्यूबवेल पर बनी बुर्जी से भूसा लेने गई थी। वहां गांव के ही मोनू पुत्र चरन सिंह और पिंटू पुत्र तेजप्रकाश उर्फ तेजू आए तथा उसकी कनपटी पर तमंचा लगाकर जान से मारने की धमकी देकर गैंगरेप किया। गैंगरेप का वीडियो भी बनाक...
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