रांची, मई 6 -- रांची। विशेष संवाददाता महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट के निर्देश के आलोक में की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट मंगलवार को फिर सरकार ने पेश नहीं की। सरकार ने रिपोर्ट पेश करने के लिए कोर्ट से फिर समय की मांग की। इस पर चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने कड़ी नाराजगी जतायी और मुख्य सचिव को जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका देते हुए सुनवाई जून के दूसरे सप्ताह में निर्धारित की। अदालत ने कहा कि यदि इस दिन जवाब दाखिल नहीं किया गया, तो सरकार पर 50 हजार का हर्जाना लगाया जाएगा। अदालत ने कहा कि कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने भी सुरक्षा के लिए कदम उठाने की अंडरटेकिंग दी थी, लेकिन अभी तक इसे कोर्ट में पेश क्यों नहीं किया गया। अदालत ने सरकार को छात्राओं को ले जाने वाली स्कूल बसों में एक महिला कर्मचारी की...
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