संतकबीरनगर, जनवरी 30 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। दलित महिला के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी को एडीजे व विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट भूपेन्द्र राय की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी झिन्नान यादव उर्फ रामजीत यादव पर सजा के साथ विभिन्न धाराओं में कुल पांच हजार पांच सौ रुपए के अर्थदण्ड का भी फैसला सुनाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास का सजा भुगतना होगा। पीड़िता का आरोप था कि राजनीतिक दबाव में थाने पर अभियोग पंजीकृत नहीं हुआ था। कोर्ट के माध्यम से अभियोग पंजीकृत हुआ था। कोर्ट ने आरोपी को गर्भपात व एससीएसटी एक्ट के आरोप में दोषमुक्त करने का फैसला दिया। विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी एक्ट आशीष प्रसाद पांडेय ने बताया कि मामला जिले के धनघटा थाना क्षेत्र के एक गा...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.