फरीदाबाद, फरवरी 13 -- फरीदाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरषोत्तम कुमार की अदालत ने महिला फाइनेंसर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार आरोपी दंपति और उनके बेटे को दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं प्रत्येक को एक लाख 87 हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा। अदालत ने शुक्रवार को दोषियों को सजा सुनाई। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के डिफेंस काउंसिल रविंद्र गुप्ता के मुताबिक, पल्ला थाना पुलिस ने पल्ला के निखिल विहार निवासी रवि की शिकायत पर सात मार्च 2019 को उसकी पत्नी के लापता होने का मामला दर्ज किया था। पीड़ित ने दिल्ली के मोलड़बंद एक्सटेंशन निवासी अंबिका भगत, उसकी पत्नी मधु तिवारी और बेटा मनीष उर्फ मोनू पर शक जताया था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू करदीथी। पुलिस ने आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने महिला की हत...
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