शामली, फरवरी 4 -- महिला के प्रसव ऑपरेशन में लापरवाही बरतने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने शामली में अग्रवाल नर्सिंग होम पर 23 लाख 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। महिला ने नर्सिंग होम चिकत्सक डा. मंजू अग्रवाल पर लापरवाही से डिलीवरी ऑपरेशन के दौरान पेट की आंत कटने का आरोप लगाया था। इस दौरान कड़ी मशक्कत के बाद दिल्ली के अस्पताल में इलाज कराने पर उसकी जान तो बच गयी, लेकिन वह अभी भी सामान्य जीवन नहीं जी रही है। इस पर जिला उपभोक्ता फोरम ने उक्त राशि में से पांच लाख रुपये का भुगतान इंश्योरेंस कंपनी को अंदर करने के निर्देश दिए हैं। कैराना के गांव बुच्चा खेडी निवासी शैली पत्नी अंकित शर्मा ने 26 नवंबर 2021 को जिला उप*ोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में एक वाद दायर किया था। दायर वाद में महिला शैली ने बताया कि 31 अगस्त को उसने अपने पति अंकित के साथ बोहरा नर्...