संभल, फरवरी 14 -- कोतवाली संभल क्षेत्र में वर्ष 2020 की दहेज हत्या के चर्चित मामले में जिला न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है। अपर एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश सिंह की अदालत ने महिला आरोपी फिरदौस को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं मृतका के पति फरमान को भी दोष सिद्ध माना गया, लेकिन अदालत में पेश न होने के कारण उसे सजा सुनाई नहीं जा सकी। न्यायालय ने उसके विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी किए हैं। देहली दरवाजा निवासी मेहरुल पत्नी अनवर ने बताया कि उसकी पुत्री महक को देवरानी फिरदौस ने बहला-फुसलाकर अपने भतीजे फरमान (थाना हसनपुर क्षेत्र) के साथ भेजा और बाद में शादी कराई। मकान के बंटवारे को लेकर फिरदौस की परिवार से पुरानी रंजिश थी। शादी के बाद फरमान महक से दो लाख रुपये की मांग करने लगा। मांग पूरी न होने पर उसके सा...
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