रुद्रप्रयाग, नवम्बर 14 -- मुख्यालय स्थित एक शॉपिंग मॉल में कार्य करने वाली पीड़ित महिला के साथ दो व्यक्तियों द्वारा साजिशन लज्जा भंग करने और आपत्तिजनक ऑडियो वायरल करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को अनेक धाराओं में अलग अलग सजा सुनाई है साथ ही जुर्माने से भी दंडित किया है। रुद्रप्रयाग नगर स्थित नए बस अड्डे के समीप अदिति शॉपिग मॉल में कार्य करने वाली पीड़ित महिला द्वारा पुलिस में एक तहरीर दी गई, कि बीते नौ माह पूर्व वह अदिति शॉपिग मॉल में बतौर कर्मचारी कार्य कर रही थी जिसका मालिक वसीम अहमद था। वसीम अहमद द्वारा अपने एक साथी सलमान के साथ फोन पर पीड़िता के संबंध में एक सोची समझी साजिश कर उसका चरित्र हनन कर खरीद की बात की जिससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा प्रभावित हुई। इस घटना से व...
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