फरीदाबाद, जनवरी 28 -- फरीदाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की अदालत ने बुधवार को महिला से नकदी-आभूषण हड़पने के मामले में दोषी तीन तांत्रिकों को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों को चार-चार लाख रुपये का जुर्माना भी देना होगा। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के डिफेंस काउंसिल रविंद्र गुप्ता ने बताया कि नौ मार्च 2021 को एसजीएम नगर थाने में राहुल कालोनी निवासी महिला की शिकायत पर राहुल कॉलोनी निवासी शेर मोहम्मद, मोदी नगर मेरठ निवासी आजाद और मोहाली के बिग गुरुद्वारा बिलोंगी निवासी उसके ससुर मैनुयूद्दीन के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पीड़ित महिला ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया था कि 21 दिसंबर वर्ष 2020 को तांत्रिक मैनुयूद्दीन और आजाद एक सांप लेकर उसके घर आए थे। उन्होंने कहा था कि तुम्हारे पास पुत्र नहीं है। ...