बागपत, अगस्त 17 -- जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने डौला गांव की महिला सीमा शर्मा के हत्यारोपी की जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। इस मुकदमे में कई आरोपियों की जमानत याचिका पहले भी खारिज हो चुकी है। डौला गांव निवासी श्रीराम शर्मा ने पांच नवंबर 2024 को सिंघावली अहीर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि उसकी पत्नी पूजा शर्मा और भाभी सीमा शर्मा पांच नवंबर की सुबह खेत पर गई थी। तभी परिवार के ही श्रीओम शर्मा ने अपने बेटे नितिन कुमार, नीशू कुमार, कोमल और कृष्ण कुमार के साथ वहां आकर हमला कर दिया। हमलावरों ने फावड़े, लाठी-डंडों से हमला कर पूजा और सीमा शर्मा को गंभीर रूप से घायल कर दिया। मेरठ के अस्पताल में उपचार के दौरान सीमा शर्मा की मौत हो गई थी। पुलिस ने मुकदमे में हत्या की धारा बढ़ाकर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया...