मऊ, अगस्त 2 -- मऊ। सरायलखंसी थाना क्षेत्र के ताजपुर उस्मानपुर गांव में 40 वर्षीय महिला और उसके परिजनों को घर में घुसकर मारपीट के मामले में तत्कालीन एसएचओ समेत 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके विवेचना का आदेश कोर्ट ने जारी किया था, लेकिन आदेश के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. केपी सिंह ने 2 अगस्त को एसएचओ को तलब करने का आदेश जारी किया। सरायलखंसी थाना क्षेत्र अंतर्गत उस्मानपुर गांव निवासिनी वादिनी 40 वर्षीय रीता देवी ने अपने अधिवक्ता प्रमोद कुमार के माध्यम से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट में आवेदन दिया था, जिसमें पीड़िता रीता देवी ने बताया कि उसका पड़ोसी रामभवन यादव समेत अन्य से सरकारी नाली और खड़ंजा को लेकर विवाद था। इस संबंध में शिकायत उच्चाधिकारियों से भी की गई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया थ...
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