आगरा, फरवरी 14 -- चेन लूट के मामले में आरोपी नीटू शर्मा उर्फ नीतू, निवासी हिमायूपुर थाना दक्षिण जिला फिरोजाबाद को अदालत ने दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र विकास गोयल ने आरोपी को पांच वर्ष के कारावास और दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन अधिकारी अमन प्रसाद ने वादी, विवेचक समेत अन्य गवाहों के बयान और आरोपी से जुड़ा आपराधिक इतिहास न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। वादी रामराज शर्मा निवासी नगला वीरी थाना पचोखरा जिला फिरोजाबाद ने थाना बरहन में तहरीर देकर बताया था कि 30 अक्तूबर 2018 को उनका चचेरा भाई सरदार अपनी पत्नी के साथ गांव नगवाई में एक रिश्तेदार के यहां से अपने गांव लौट रहा था। दोपहर के समय गांव बांस सुंदर और बुर्ज के बीच बाइक सवार तीन बदमाशों ने तमंचा दिखाकर उसकी बाइक में लात मार दी, जिससे दंपती गिर प...