प्रयागराज, जून 30 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। महिला के कत्ल के दोषी श्याम सिंह को उम्रकैद और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश रविकांत ने आरोपी अधिवक्ता एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राज कुमार सिंह के तर्कों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध सबूतों का अवलोकन करने के बाद दिया। वादी राजेन्द्र सिंह ने 4 नवंबर 2019 को थाना सरायइनायत में एफआईआर दर्ज कराई कि सुबह साढ़े आठ बजे गांव के श्याम सिंह ने उसकी मां फूला देवी को चाकू मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। उन्हें इलाज के लिए एसआरएन अस्पताल ले गए ले गए जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

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