दुमका, अगस्त 14 -- दुमका प्रतिनिधि। सात साल पुराने महिला की हत्या करने के मामले में चतुर्थ अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र नाथ मिश्रा की अदालत ने आरोपी प्रेमी दिलीप बेसरा को दोषी करार देते हुए बुधवार को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी और 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। दोषी पर प्रेम प्रसंग में महिला को भगाकर ले जाने के बाद उसकी हत्या करने का आरोप था। अदालत ने 9 गवाहों और सबूतों के आधार पर सजा सुनाई। सहायक लोक अभियोजक बी.सोरेन ने बताया कि 10 फरवरी 2018 को शिकारीपाड़ा के सरसडंगाल पंचायत के जगड़ूपानी गांव के सुनील सोरेन ने मां के गायब होने का मामला दर्ज कराया था। शिकारीपाड़ा थाना में दर्ज प्राथमिकी में बताया कि उसकी मां को गांव का ही दिलीप बेसरा भगाकर ...
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