बुलंदशहर, फरवरी 13 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी प्रथम) हरिकेश कुमार ने वर्ष 2023 में कोतवाली देहात क्षेत्र में एक महिला की दहेज हत्या के मामले में अभियुक्त पति को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। लोक अभियोजक मनुराज सिंह, चंद्रभान सिंह एवं मॉनीटरिंग सैल के प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने बताया कि कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव नीमखेड़ा निवासी आरोपी मोनू पुत्र पप्पू पर अपनी पत्नी के साथ दहेज की मांग को लेकर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया जाता था। आरोपी मोनू द्वारा पत्नी की मारपीट कर हत्या कर दी गई। 27 जून 2023 को कोतवाली देहात में पीड़ित पक्ष द्वारा आरोपी मोनू आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और जांच पूरी कर उसके खिल...