रामपुर, जुलाई 11 -- सरेराह एक महिला का पर्स चुराने के आरोपी ने कोर्ट में अपना अपराध स्वीकार कर लिया। जिस पर अदालत ने उसे सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सिविल लाइंस कोतवाली में 25 अप्रैल 2015 को शाहजहांपुर निवासी महिला यमन खां ने पर्स चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें पुलिस ने राहिल पुत्र जफर निवासी अल्लाहू दादा की मजार को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। सीजेएम कोर्ट में केस की सुनवाई हुई। जिसमें आरोपी द्वारा इकबाल-ए-जुर्म किए जाने पर कोर्ट ने सात साल कैद व एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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