प्रयागराज, अगस्त 8 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 243-जेड ई में निहित प्रावधान के बावजूद महानगर योजना समिति के लिए चुनाव न कराने पर प्रदेश सरकार और राज्य चुनाव आयोग की खिंचाई की है। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को महानगर नियोजन समिति के चुनाव कराने के लिए आवश्यक सूचना/दस्तावेज की आवश्यकता को निर्दिष्ट करते हुए प्रमुख सचिव नगर विकास को दस दिन के भीतर पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। साथ ही प्रमुख सचिव नगर विकास को उक्त पत्र द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को अपेक्षित सूचना उसके बाद दो सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव एवं न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की खंडपीठ ने कमलेश सिंह व दो अन्य की ओर से मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी के गठन की मांग को दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया...
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