अलीगढ़, मार्च 21 -- महानगर में 15 मई तक धारा-163 लागू अलीगढ़। महानगर में 15 मई तक विभिन्न पर्व, उत्सव व आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिगत धारा-163 लागू कर दी गई है। एडीएम सिटी अमित कुमार भट्ट ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्व जिले की शान्ति-व्यवस्था भंग करने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे महानगर की शान्ति एवं कानून-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में महानगर में शान्ति-व्यवस्था, कानून-व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखने के लिये धारा-163(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।

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