विधि संवाददाता, अक्टूबर 14 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेला अधिकारी महाकुंभ मेला को बीते जनवरी माह में मौनी अमावस्या पर्व पर भगदड़ में एक श्रद्धालु की मृत्यु के मुआवजे पर कानून के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है। साथ ही इस मामले में लिए गए निर्णय की कॉपी 13 नवंबर को अगली सुनवाई पर पेश करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार एवं न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने रामकली बाई की याचिका पर उसके अधिवक्ता अरुण यादव और राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल व अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता एके गोयल को सुनकर दिया है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की निवासी याची के पति मोहनलाल अहिरवार की मृत्यु महाकुंभ के दौरान मौनी अमावस्या के दिन मेला क्षेत्र में हुई भगदड़ में हुई थी। याची ने याचिका के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट प्रयागराज को याची के प...
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