प्रयागराज, अक्टूबर 28 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाकुम्भ मेला अधिकारी को प्रयागराज में महाकुम्भ 2025 में मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर हुई भगदड़ में जान गंवाने वाली मां और बेटी को प्रदेश सरकार द्वारा घोषित मुआवजे के भुगतान के संबंध में मृतक के पति के प्रत्यावेदन को एक माह के भीतर निस्तारित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार एवं न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने बलिया के नसीराबाद गांव निवासी दिनेश पटेल की याचिका पर उसके अधिवक्ता राजवेंद्र सिंह, प्रकाश एवं सईद और सरकारी वकील को सुनकर दिया है। याची परिवार के साथ महाकुम्भ में मौनी अमावस्या स्नान के लिए आया था। वहां भगदड़ में याची की पत्नी रीना देवी (35 वर्ष) और बेटी रोशन पटेल (12 वर्ष) की मृत्यु हो गई थी। कहा गया कि प्रदेश सरकार ने भगदड़ में...
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