विधि संवाददाता, फरवरी 12 -- महाकुंभ क्षेत्र में लगाए गए लाउडस्पीकरों पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि घोषणाओं आदि के लिए लगाए गए लाउडस्पीकरों की कुछ तस्वीरें रिकॉर्ड पर प्रस्तुत की गई हैं। ऐसी कोई सामग्री पेश नहीं की गई है जिससे यह पता चले कि लगाए गए लाउडस्पीकर नियमों के विपरीत शोर पैदा कर रहे हैं। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली व न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने दिया। उत्तराखंड के निवासी याचिकाकर्ता ब्रह्माचारी दयानंद व एक अन्य ने जनहित याचिका दाखिल की थी। यह लोग वर्तमान में महाकुंभ के सेक्टर 18, मुक्तिमार्ग में शिविर में रह रहे हैं। जनहित याचिका में दलील दी कि उनके शिविर के आसपास स्थापित अन्य शिविर लाउडस्पीकर व एलसीडी का उपयोग कर रहे हैं। इससे ध्वनि प्र...
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