हाजीपुर, नवम्बर 17 -- महनार, संवाद सूत्र। नगर विकास एवं आवास विभाग की नई पहल 'बिहार संपत्ति कर प्रोत्साहन योजना 2025' से महनार के हजारों करदाताओं को बड़ी राहत मिलने जा रही है। विभागीय अधिसूचना संख्या-3056, 04 अक्टुबर 2025 के अनुसार यह योजना पूरे नगर निकाय क्षेत्र में लागू हो चुकी है, जिसकी अवधि मार्च 2026 तक निर्धारित है। इसकी जानकारी नगर परिषद महनार के कार्यपालक पदाधिकारी राकेश कुमार ने दी। ईओ राकेश कुमार ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य लंबे समय से बकाया होल्डिंग कर जमा नहीं कर पाने वाले नागरिकों को बिना अर्थदंड यानी मासिक 1.5 प्रतिशत पेनल्टी से मुक्त करते हुए टैक्स जमा करने का अवसर देना है। इसके तहत नागरिक पुराने से पुराने बकाया होल्डिंग कर को भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आसानी से जमा कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस कदम से जहां...