नई दिल्ली, अक्टूबर 10 -- मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उज्जैन के महाकाल लोक परिसर के विस्तार के लिए प्रशासन के जमीन अधिग्रहण के बाद ढहाई गई करीब 200 साल पुरानी तकिया मस्जिद को फिर से बनाए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने मुस्लिम समुदाय के लोगों की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि धर्म का पालन करने के लिए किसी विशेष स्थान से कोई संबंध नहीं है। हाईकोर्ट की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति विवेक रुसिया और न्यायमूर्ति बिनोद कुमार द्विवेदी ने उज्जैन निवासी मोहम्मद तैयब समेत 13 लोगों की दायर अपील दोनों पक्षों की दलीलों पर गौर के बाद सात अक्तूबर को खारिज कर दी। अपील के जरिये हाईकोर्ट के चार सितंबर के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें उज्जैन की तकिया मस्जिद का पुनर्निर्माण और प्रशासन के खिलाफ जांच शुरू करने को लेकर याचिकाकर्ताओं की गुहार ...