नैनीताल, अक्टूबर 8 -- नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने मसूरी नगर पालिका के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए, उनसे अपना प्रत्यावेदन अधिशासी अधिकारी को देने को कहा है। साथ ही अधिशासी अधिकारी को निर्देश दिया है कि जब तक प्रत्यावेदन पर निर्णय नहीं हो जाता, तब तक इन कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान न्यूनतम वेतनमान दिया जाए। याचिकाओं की सुनवाई वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि वे पिछले दस वर्षों से अधिक समय से नगर पालिका परिषद मसूरी में समूह 'घ कर्मचारी के रूप में दैनिक वेतन पर काम कर रहे हैं। लेकिन पालिका की ओर से उनको नियमित करने पर विचार नहीं किया गया। उन्हें 'समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत के तहत नियमित कर्मचारियों के वेतनमान ...
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