लखनऊ, नवम्बर 14 -- लखनऊ, विधि संवाददाता। विचाराधीन मुकदमो में लचर पैरवी करने एवं नियत तिथि पर गवाह को पेश न करने पर नाराजगी जताते हुए अपर सत्र न्यायाधीश रविन्द्र प्रसाद गुप्ता ने मलिहाबाद थानाध्यक्ष पर 2 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। पत्रावली के अनुसार मलिहाबाद थाने मे गंभीर चोट पहुंचाने के एक मामले मे मुकदमा साक्ष्य हेतु चल रहा है। मुकदमे का गवाह दारोगा अखिलेश द्विवेदी इस समय झांसी के थाना मोठ में तैनात है। अदालत में गवाह के उपस्थित न होने पर उसे जमानती के माध्यम से तलब किया गया था। थानाध्यक्ष मलिहाबाद ने जमानती वारंट का विधिपूर्वक तामीला नहीं कराया। जमानती वारंट जारी करने के बाद भी विगत सात तिथियों में गवाह नहीं पेश किया गया। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि मलिहाबाद थानाध्यक्ष द्वारा विधि पूर्वक के बजाय मात्र मोबाइल फोन से तामीला क...
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