बरेली, जनवरी 29 -- विशेष जज तबरेज अहमद की विशेष कोर्ट ने पशुपति बिहार निवासी नूर मोहम्मद मर्डर केस में अपना फैसला सुना दिया। विशेष कोर्ट ने दोषी फौजी रफीक अहमद को सश्रम आजीवन कारावास की कैद की सजा सुनाई। विशेष कोर्ट ने दोषी फौजी पर साठ हजार का जुर्माना भी ठोका है। विशेष कोर्ट ने जुर्माने की पूरी राशि मृतक नूर मोहम्म्द की पत्नी बच्चो को देने के आदेश दिये हैं। एडीजीसी क्राइम दिगंबर पटेल ने बताया कि थाना बारादरी में पशुपति बिहार निवासी शुजात हुसैन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसके बेटा मो.शादाब ने टाइल पत्थर लगाने का काम एजाजनगर गौटिया निवासी रिटायर फौजी रफीक अहमद के मकान पर किया था। मो. शादाब ने फौजी के घर पर चौदह हजार का काम किया था।जिसमे फ़ौजी ने साढ़े सात हजार रूपये मो.शादाब को दिये थे। 26 दिसंबर 2018 को शाम करीब साढ़े पांच बजे टाइल ...