नई दिल्ली, सितम्बर 22 -- बॉम्बे हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने सोमवार को मराठा आरक्षण के लिए कुनबी जाति प्रमाण पत्र जारी करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। ये याचिकाएं जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस संदेश पाटिल की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आईं। हालांकि, न्यायमूर्ति पाटिल ने कहा कि वह इन याचिकाओं पर सुनवाई नहीं कर सकते, जिसके बाद पीठ ने बिना कोई कारण बताए याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। अब इन याचिकाओं को मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए रखा जाएगा। दरअसल, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लोगों द्वारा दायर इन पांच याचिकाओं में दावा किया गया कि मराठा समुदाय को कुनबी जाति प्रमाण पत्र जारी करने से उन्हें (मराठा समुदाय के लोगों क...