जमशेदपुर, अगस्त 5 -- जमशेदपुर। बोड़ाम स्थित मिर्जाडीह में कुदाल के बट से मारकर मनोज गोराई की हत्या करने के आरोपी बंटी तिवारी की जमानत अर्जी झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को मंजूर हो गई। अधविक्ता विद्या सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया 16 नवंबर 2023 को बंटी तिवारी व अन्य के खिलाफ मनोज गोराई की हत्या का केस दर्ज हुआ था। मामले में शत्रुहन और भरत सिंह पहले जमानत पर जेल से रिहा हो चुके हैं। जिला अदालत में बेलबॉड भरने पर बंटी तिवारी भी जेल से छूट जाएगा।
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