रांची, जनवरी 28 -- रांची, संवाददाता। ठेकों में कमीशनखोरी से प्राप्त अवैध कमाई की मनी लाउंड्रिंग करने के आरोप में जेल में बंद आलोक रंजन को वर्तमान में जेल में ही रहना पड़ेगा। पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने सोमवार को उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने बीते 20 जनवरी को दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के पश्चात आदेश सुरक्षित रख लिया था। याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी के विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार काका ने जमानत देने का विरोध किया था। कहा था कि मामले में गवाही प्रारंभ हो चुकी है। आरोपी के जमशेदपुर स्थित आवास से ही 2.67 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे। बता दें कि आलोक रंजन मामले के आरोपी निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम का भाई है। ईडी ने 12 अप्रैल 2023 को उसे गिरफ्तार किया था, तब से वह जेल में है। उसने जमानत की गुहा...
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