नई दिल्ली, फरवरी 2 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता दिल्ली सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि निजी स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी पर लगाम लगाने के लिए बनाए गए कानून को मौजूदा शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लागू नहीं करेगी। इससे पहले, शीर्ष अदालत ने 19 जनवरी को कहा था कि कानून का मकसद जनता की भलाई है, लेकिन इसे बनाने में दिखाई गई जल्दबाजी और पिछली तारीख से इसे लागू किए जाने की वजह से स्कूलों के लिए व्यावहारिक और वित्तीय दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। साथ ही, दिल्ली सरकार से फीस तय करने और पिछली तारीख से लागू करने के मुद्दे पर पुनर्विचार करने विचार करने और स्पष्टता के साथ वापस आकर जानकारी देने का निर्देश दिया था। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ के समक्ष अब दिल्ली सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि 'दिल्ली स्कूल ...
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