नई दिल्ली, अगस्त 6 -- मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय पर फिल्म निर्माता आकाश भास्करन और व्यवसायी विक्रम रवींद्रन द्वारा दायर याचिकाओं पर दो बार पहले ही प्रति-हलफनामा दाखिल न करने पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया। न्यायमूर्ति एम. एस. रमेश और न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मीनारायणन की खंडपीठ ने जुर्माना लगाते हुए मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी। मूल रूप से, आकाश और विक्रम ने कथित 1,000 करोड़ रुपये के तस्माक धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा तलाशी और जब्ती की कार्रवाई को चुनौती दी थी। पीठ ने 20 जून को कथित 1,000 करोड़ रुपये के तस्माक धन शोधन मामले में आकाश भास्करन और विक्रम रवींद्रन के खिलाफ तलाशी और जब्ती करने के प्रवर्तन निदेशालय के प्राधिकरण के तहत आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।
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