सहरसा, दिसम्बर 17 -- सहरसा, विधि संवाददाता। बिहार मध निषेध एवम् उत्पाद अधिनियम के एक मामले का फैसला करते हुए अनन्य विशेष न्यायाधीश उत्पाद संतोष कुमार ने पिता एवम् पुत्र को पांच पांच वर्ष कारावास तथा एक एक लाख का अर्थदंड लगाते हुए सजावर किया है ।अदालत ने कहा है अर्थदंड की राशि नही देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।थाना सलखुआ अंतर्गत सलखुआ डीह वार्ड 11 के निवासी आरोपी को अदालत ने 8 दिसंबर को बिहार मध निषेध अधिनियम की धारा 30ए के तहत दोषी करार दिया तथा 16 दिसंबर को सजा सजा के बिन्दु पर अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक उत्पाद राजीव रंजन पांडेय को सुना । अभियोजन पक्ष ने त्वरित विचारण हेतु आरोप गठन के बाद वाद में सात गवाहों एवम् दस्तावेजी सबूत तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के आधार पर मामले को सभी संदेहों से परे साबित करने में सहयोग किया । ...