नई दिल्ली, फरवरी 9 -- सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मदुरै स्थित तिरुपरंकुन्द्रम पहाड़ियों पर पशु बलि पर रोक लगाने और मुसलमानों को इबादत के सीमित अधिकार देने संबंधी मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को सोमवार को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की एक पीठ ने अक्तूबर 2025 के हाईकोर्ट के आदेश को संतुलित बताते हुए मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में दावा किया गया था कि इससे धार्मिक स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि इलाके में कभी कानून-व्यवस्था से संबंधित समस्या नहीं रही है। इस पर पीठ ने कहा कि ऐसी समस्या न होने की स्थिति में शांति समिति की बैठक नहीं ...