मेरठ, सितम्बर 25 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वजीफा घोटाले के आरोप में जेल में बंद मदरसा प्रबंधक मोहसिना खान को सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने दिया है। मोहसिना मेरठ के जाकिर कॉलोनी स्थित मदरसे में प्रबंधक थी। इस दौरान लगभग पांच लाख रुपये वजीफा राशि के गबन के आरोप में उनपर 2019 में थाना आर्थिक अपराध शाखा में मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में छह साल से जारी जांच के दौरान पुलिस ने गत 14 अगस्त को उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मोहसिना के वकील सुनील चौधरी ने दलील दी कि याची पर लगे सभी आरोप झूठे हैं। 2019 में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद पुलिस छह साल तक कोई पुख्ता सबूत नहीं जुटा पाई। वकील ने यह भी कहा कि मोहसिना जांच में सहयोग कर रही थीं और वह फरार भी नहीं हुई थीं। कोर्ट ने सशर्त जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए कहा कि मोहस...