गाजीपुर, फरवरी 17 -- गाजीपुर। मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य ने बताया कि मतदाताओं के पास के पहचान के सम्बन्ध में विकल्प का उल्लेख किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान पत्र होना जरूरी है। बताया कि इससे संबंधित किसी भी जानकारी के लिए चुनाव कार्यालय में संपर्क कर सकते है।

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