नई दिल्ली, सितम्बर 9 -- मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक जनहित याचिका को एक लाख रुपये के जुर्माने के साथ खारिज कर दिया। याचिका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मतदाता सूची में हेराफेरी के आरोप के संबंध में चुनाव आयोग को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश एम. एम. श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन की पीठ ने अधिवक्ता वी. वेंकट शिवकुमार द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज कर दी। अपनी याचिका में, उन्होंने चुनाव आयोग को सभी निर्वाचन क्षेत्रों के संबंधित मतदाता सूची डाटा अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने और सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराने का निर्देश देने की भी मांग की। साथ ही इन आरोपों के जवाब में की गई सभी कार्रवाइयों, पूछताछ, ऑडिट और उपायों की एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट भी पेश करने का निर्देश देने की मा...