नई दिल्ली, फरवरी 13 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मणिपुर में 2023 में हुई हिंसा से जुड़े 11 मामलों की जांच के बारे में सीबीआई को दो सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिय है। इसके साथ ही, शीर्ष अदालत ने केंद्र और मणिपुर सरकार से राज्य में हुई हिंसा के पीड़ितों के पुनर्वास और उनके हितों के लिए जस्टिस गीता मित्तल समिति की सिफारिशों को प्रभावी तरीके से लागू करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गीता मित्तल की अगुवाई वाली समिति ने पीड़ितों के पुनर्वास और कल्याण के लिए अब तक कोर्ट कई रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की है। इस समिति जस्टिस मित्तल के बॉम्बे उच्च न्यायलय के जज जस्टिस शालिनी पी जोशी, और दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व जज जस्टिचस आशा मेनन...